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इस संबंध में उचित स्थान और सुविधाएं प्रदान करें।
मोहाली की एक अदालत ने पिछले साल 9 मई को मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर आरपीजी हमले के सिलसिले में एनआईए को फरीदकोट और संगरूर जेलों में तरनतारन के आरोपी निशान सिंह और अमृतसर के अमनदीप सिंह (उर्फ सोनू) से पूछताछ करने की अनुमति दी है।
अदालत ने दोनों जेलों के अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे एनआईए अधिकारियों को दोनों से पूछताछ करने की अनुमति दें और इस संबंध में उचित स्थान और सुविधाएं प्रदान करें।
मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। आरोपी के खिलाफ सोहाना थाने में हमले के दिन आईपीसी, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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Triveni
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