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Punjab.पंजाब: रोपड़ में अवैध खनन को लेकर पंजाब सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बुधवार को उसे जिले में चल रहे स्टोन क्रशरों के बारे में पूरी जानकारी दाखिल करने का निर्देश दिया। इस जानकारी में क्रशरों के नाम, स्थान, कच्चे माल का स्रोत और पिछले एक साल के बिजली बिल शामिल होने चाहिए। यह आदेश तब आया जब खान एवं भूविज्ञान के मुख्य अभियंता हरिंदर पाल सिंह बेदी ने एनजीटी बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया कि स्टोन क्रशरों को आस-पास के राज्यों से कच्चा माल मिल रहा है और पंजाब में रेत और पत्थरों का अवैध खनन नहीं हो रहा है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने आगे निर्देश दिया कि राज्य के दावे की जांच करने के लिए उसे यह भी बताना चाहिए कि “क्या पंजाब में बजरी और पत्थरों के अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति है। यदि हां, तो रिपोर्ट में सहायक दस्तावेज होने चाहिए कि प्रत्येक स्टोन क्रशर द्वारा बताए गए स्रोत सही हैं। इसके अतिरिक्त, उसे यह भी बताना चाहिए कि क्या रोपड़ के लिए वहन क्षमता निर्धारित की गई है और मौजूदा वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में क्रशर स्थापित किए गए हैं।”
बेंच ने छह महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
दिसंबर 2022 के अपने पहले के आदेश में यह देखते हुए कि राज्य तंत्र स्वयं अवैध खनन को बढ़ावा दे सकता है, एनजीटी ने राज्य सरकार को कच्चे माल के वैध स्रोतों की वहन क्षमता के अनुसार स्टोन क्रशर की संख्या को उचित रूप से सीमित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। ट्रिब्यूनल ने कच्चे माल के जवाबदेह स्रोत न रखने वाले स्टोन क्रशर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। पीठ रोपड़ में अवैध खनन के खिलाफ मूल रूप से पूर्व कांग्रेस मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी और उसने वहां रेत खनन की अनुमति देने के लिए तैयार की गई 2022 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सवाल उठाया था। दिसंबर 2020 के अपने आदेश में एनजीटी ने राज्य में चल रहे अवैध रेत खनन पर ध्यान दिया था। तब इसने कहा था कि अवैध खनन की सीमा एक करोड़ टन से अधिक थी, जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपये से अधिक थी, जैसा कि वैधानिक अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आदेश में कहा गया है, "मुआवजे की गणना के लिए कागजी कार्रवाई के अलावा जमीन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर सार्वजनिक विश्वास और सुशासन के सिद्धांतों का पालन किया जाना है तो क्या अधिकारी ऐसी स्थिति की अनुमति दे सकते हैं? यह अधिकारियों के लिए एक आंख खोलने वाली बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।"
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