पंजाब
ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण को लेकर NGT का पर्यावरण मंत्रालय, DM और PPCB को नोटिस
Ratna Netam
20 March 2026 1:31 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने शहर के ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण के संबंध में अपने आदेश का कथित तौर पर पालन न करने को लेकर ज़िलाधिकारी, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) को नोटिस जारी किए हैं।
यह मामला पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC) द्वारा दायर एक अर्ज़ी से शुरू हुआ था, जिसमें नगर निगम, लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और GLADA जैसे सरकारी निकायों द्वारा ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक पार्कों पर बार-बार किए जा रहे अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ शिकायत की गई थी। याचिकाकर्ताओं कपिल अरोड़ा और जसकिरत सिंह ने बुद्ध दरिया के पास ओल्ड GT रोड के किनारे, सराभा नगर (ज़ोन D) कार्यालय से सटे, मॉडल टाउन एक्सटेंशन और कई अन्य पार्कों के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों की ओर इशारा किया।
31 जुलाई, 2025 को, ट्रिब्यूनल ने MoEF&CC के क्षेत्रीय अधिकारी, PPCB के सदस्य सचिव और ज़िलाधिकारी को मिलाकर एक संयुक्त समिति का गठन करके इस मामले का निपटारा कर दिया था, जिसे नोडल एजेंसी बनाया गया था। समिति को यह जाँच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या पहचाने गए क्षेत्रों को ग्रीन स्पेस के रूप में चिह्नित किया गया था, और अतिक्रमण की स्थिति में, तीन महीने के भीतर सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी थी।
याचिकाकर्ताओं कुलदीप सिंह खैरा और गुरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि छह महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, समिति ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है। कई बार संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला; इनमें 14 सितंबर, 2025 और 10 जनवरी, 2026 को DM को भेजे गए WhatsApp संदेश, और 21 नवंबर, 2025 को समिति के सभी सदस्यों को भेजा गया एक ईमेल शामिल है। डॉ. अमनदीप सिंह बैंस और मोहित सग्गर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ओल्ड GT रोड के किनारे उसी ग्रीन बेल्ट के भीतर हाल ही में एक तहसील कार्यालय का नया निर्माण शुरू हुआ है, जिसे उन्होंने पर्यावरण कानूनों, शहर के मास्टर प्लान और NGT के निर्देशों का घोर उल्लंघन बताया।
लगातार और जानबूझकर निर्देशों का पालन न किए जाने का गंभीर संज्ञान लेते हुए, PAC सदस्यों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक 'एग्ज़ीक्यूशन एप्लीकेशन' (आदेश के पालन के लिए अर्ज़ी) दायर की। इस मामले की सुनवाई बुधवार को चेयरपर्सन बेंच द्वारा की गई, जिसने ज़िलाधिकारी, PPCB और MoEF&CC को नोटिस जारी किए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 7 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना जवाब या अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।
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