पंजाब

NGT ने नगर निगम को डंप के पास रहने वाले झुग्गीवासियों के लिए दिए ये निर्देश

Shantanu Roy
1 Aug 2022 3:08 PM GMT
NGT ने नगर निगम को डंप के पास रहने वाले झुग्गीवासियों के लिए दिए ये निर्देश
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लुधियाना। महानगर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 100 करोड़ का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। वहीं नगर निगम को ताजपुर रोड स्थित डंप के आसपास रहने वाले झुग्गीवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां यह बताना जरूरी होगा कि अप्रैल के दौरान डंप के पास स्थित झुग्गी में आग लगने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई थी जिसे लेकर चीफ सचिव से रिपोर्ट मांगने के अलावा एन.जी.टी. द्वारा मॉनिटरिग कमेटी को स्थल का दौरा करने के लिए भेजा गया। उनकी ओर से दी गई रिपोर्ट में डंप पर वर्षों से जमा कूड़े की प्रोसेसिंग न होने पर नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया गया है। जिसके मद्दनजर एन.जी.टी. द्वारा मृतकों के परिजनों को मुआवज देने के अलावा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च करने के लिए नगर निगम को 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंधी आदेश के तौर पर डंप के नजदीक रह रहे झुग्गीवासियों के लिए पुनर्वास इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी नगर निगम को सौंपी गई है।

यह बताया गया कारण
एन.जी.टी. मॉनिटरिग कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले अधिकांश लोग कचरा बीनने वाले हैं जिनके पास बिजली और पानी की सुविधा नहीं है और वे जिन झुग्गियों में रह रहे हैं, वे सूखी घास और तिरपाल से बनी हैं। वहां बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग की एक छोटी-सी चिंगारी आने पर भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है।
यह भी दिए निर्देश:
-डंप के पास 10 फीट ऊंची दीवार बनानी होगी।
-वाहनों के आवागमन के लिए 30 फीट छोड़ा जाए रास्ता।
-कूड़े के ढेर की ऊंचाई 20 से घटाकर 7 फीट की जाए।
-झुग्गियों के नजदीक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए।
-झुग्गियों टीन के शैड या किसी अन्य सामग्री से बनाया जाए।
-कचरा बीनने का काम दिन में होनाना चाहिए।
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