पंजाब

नवजोत सिद्धू को मिली राहत, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

Shantanu Roy
17 Aug 2022 2:12 PM GMT
नवजोत सिद्धू को मिली राहत, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
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चंडीगढ़। कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। चंडीगढ़ कोर्ट ने डी.एस.पी. चंदेल ने जो सिद्धू के खिलाफ पटीशन दर्ज करवाई थी उसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि डी.एस.पी. चंदेल ने नवजोत सिद्धू पर 'थानेदार की पेंट गीली करने' वाले बयान पर कोर्ट में मानहानि की पटीशन दर्ज करवाई थी।
गौरतलब है कि सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी में एक रैली में विधायक नवतेज सिंह चीमा की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वह "थानेदार (पुलिस वाले) की पैंट गीली करा सकते हैं।" इस बयान पर कुछ पुलिस अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इस विवादित टिप्पणी को लेकर चंडीगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक दिलशेर सिंह चंदेल ने शर्मनाक बताया था। उन्होंने कहा था, ''यह बहुत शर्मनाक है कि एक वरिष्ठ नेता अपने बल के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित करता है।''
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