पंजाब
नगर निगम को नहीं मिली 100 करोड़ के जुर्माने से राहत, NGT ने रद्द की रिव्यू पिटिशन
Shantanu Roy
24 Aug 2022 3:46 PM GMT
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बड़ी खबर
लुधियाना। नगर निगम द्वारा 100 करोड़ का जुर्माना लगाने के फैसले के खिलाफ लगाई गई रिव्यू पिटीशन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द कर दिया गया है। यहां बताना उचित होगा कि अप्रैल के दौरान नगर निगम के ताजपुर रोड स्थित कूड़े के डंप के नजदीक स्थित झुग्गी में आग लगने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई थी। इस मामले में जांच के लिए साइट पर भेजी गई मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एन जी टी दुआरा 25 जुलाई को नगर निगम को 100 करोड़ का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है।
यह पैसा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन के पास जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन इस फैसले को लागू करने की बजाय नगर निगम द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। इस संबंधी 18 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद एन जी टी दुआरा नगर निगम को राहत देने से इंकार कर दिया गया है।
मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई है कारवाई
नगर निगम के खिलाफ एन जी टी की कार्रवाई मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई है जिसमें नगर निगम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है यहां तक कि डंप के आसपास रहने वाले सैकड़ों कुडा उठाने वाले लोगों की जानमाल की सुरक्षा के पहलू को नजरअंदाज किया गया है।क्योंकि वहां जमा कूड़े में से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से आगजनी की घटनाएं हो रही है। लेकिन उससे निपटने के लिए कोई इंतजाम नही किया गया।जिसमें कूड़े की छंटाई व प्रोसेसिंग न होने का पहलु मुख्य रूप से शामिल है।
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