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Mohali: हथियारों के जखीरे मामले में तीन छात्रों को लंबी कैद की सजा

Admindelhi1
5 Jun 2026 12:22 PM IST
Mohali: हथियारों के जखीरे मामले में तीन छात्रों को लंबी कैद की सजा
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तीन छात्रों को हथियार मामले में दोषी करार, 10-10 साल की सजा

मोहाली: एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े तीन कश्मीरी युवकों को देश विरोधी गतिविधियों के मामले में दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाया। इसी मामले में एक अन्य आरोपी सुहैल अहमद भट को पहले ही बरी किया जा चुका है।

यह मामला 10 अक्टूबर 2018 का है, जब जालंधर स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर यासिर रफीक भट, जाहिद गुलजार और मोहम्मद इदरीस शाह को गिरफ्तार किया था।

जांच में आरोपियों के पास से एक एके-47 राइफल, माउजर पिस्तौल, कारतूस और लगभग एक किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया।

एनआईए जांच में मोबाइल फॉरेंसिक डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टेलीग्राम चैट और ईमेल जैसे डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 62 गवाह पेश किए, हालांकि कुछ अपने बयान से मुकर गए, लेकिन अदालत ने वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्यों को आधार मानते हुए दोष सिद्ध किया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय सदस्य थे और देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहे थे। डिजिटल रिकॉर्ड और हथियारों की बरामदगी को सजा का प्रमुख आधार माना गया।

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