पंजाब
Mohali MC ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ अभियान चलाया
Ratna Netam
2 Jan 2026 7:15 PM IST

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Punjab.पंजाब: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मोहाली ने बार-बार प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों, खासकर बड़ी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है, जो बार-बार नोटिस और सही मौके देने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाई हैं। कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह ने बताया कि ऐसी डिफॉल्ट करने वाली प्रॉपर्टीज़ को पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 के सेक्शन 138-C के तहत सीलिंग नोटिस जारी किए गए हैं, और सही मामलों में पूरे बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के पेमेंट के लिए तीन दिन का आखिरी समय दिया गया है।
उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर इस आखिरी समय में बकाया नहीं चुकाया गया, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना किसी और जानकारी के उस जगह को सील कर देगा, और सील की गई प्रॉपर्टी के अंदर रखे सामान, स्टॉक या मशीनरी के किसी भी नुकसान के लिए मालिक/कब्जा करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। जॉइंट कमिश्नर जसजीत सिंह ने कहा कि सीलिंग के बाद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कानून के तहत ऐसी प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक ऑक्शन के ज़रिए बेचने का अधिकार दिया गया था, ताकि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स अमाउंट का 20 परसेंट तक पेनल्टी और 18 परसेंट की दर से ब्याज वसूला जा सके। यह 1 अप्रैल, 2014 से लेकर पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 के तहत रिकवरी की तारीख तक लागू होगा।
इस कार्रवाई में खास तौर पर मोहाली के अलग-अलग फेज़ और सेक्टर में मौजूद बड़ी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स शामिल हैं, जिनकी डिटेल्स MC द्वारा तैयार की गई डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल की गई हैं। सभी प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स जो अभी भी डिफॉल्टर हैं, उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे तय समय के अंदर MC के ऑफिस में अपना बकाया, लागू पेनल्टी और ब्याज के साथ तुरंत जमा कर दें। किसी भी तरह की देरी या पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रॉपर्टी की सीलिंग, बकाया वसूली के लिए ऑक्शन और पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 के अनुसार दूसरी कानूनी कार्रवाई शामिल है।
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