Mohali: नवजात बेटी के अपहरण के जुर्म में व्यक्ति को 7 साल जेल में बिताने होंगे
Punjab पंजाब : जुलाई 2022 में अपनी 11 महीने की बेटी का अपहरण करने वाले 22 वर्षीय व्यक्ति को मोहाली की एक अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।केस फाइल के अनुसार, आकाश की पत्नी रिंकी, जो त्रिवेदी कैंप, मुबारकपुर, मोहाली की निवासी है, ने पुलिस को सूचना दी थी कि आकाश उनकी बेटी इशिका को जान से मारने की धमकी देकर घर से भाग गया है। (गेटी इमेजेज/आईस्टॉकफोटो)दोषी आकाश उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना तहसील के कल्याणपुर गाँव का रहने वाला है।अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (हत्या के इरादे से अपहरण) के तहत सात साल के कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 317 (माता-पिता द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चे को खुले में छोड़ना और त्यागना) के तहत पाँच साल की कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई।





