x
Punjab पंजाब : विशेष अदालत ने झारखंड निवासी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसके पास से लालरू पुलिस ने 2022 में 5 किलो अफीम बरामद की थी। अदालत के समक्ष खुद को निर्दोष बताते हुए मोरमुंडा ने आरोप लगाया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। अजीत अत्री की विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालत ने झारखंड के खूंटी के मोरमुंडा पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।म 8 अप्रैल, 2022 को लालरू में गश्त कर रहे एक दल ने उसे ड्रग्स से भरे बैग के साथ पकड़ा था।
अदालत के समक्ष खुद को निर्दोष बताते हुए मोरमुंडा ने आरोप लगाया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। दोषी ठहराए जाने के बाद उसने नरमी बरतने की मांग करते हुए दलील दी कि वह शादीशुदा है और उसकी दो बेटियाँ हैं, जो उस पर निर्भर हैं क्योंकि वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है। उल्लेखनीय है कि आरोपी को इससे पहले 30 मई, 2019 को लुधियाना की विशेष अदालत ने जीआरपी थाने में दर्ज एक अन्य एनडीपीएस मामले में भी दोषी ठहराया था। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा, "चूंकि आरोपी ने एक अन्य एफआईआर में भी अपनी दोषसिद्धि की बात स्वीकार की है, इसलिए उसे अधिक सजा मिलनी चाहिए। युवा वयस्क ऐसी दवाओं के सेवन के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं, जो उन्हें विभिन्न अपराधों की ओर ले जाती है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे समाज के सामाजिक और नैतिक ताने-बाने पर भी असर डालता है।"
TagsMohaliJharkhandyearsjaildrugमोहालीझारखंडसालोंजेलड्रगजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Nousheen
Next Story