पंजाब
मोहाली CBI कोर्ट ने ठाकुर दलीप सिंह को भगोड़ा घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया
Ratna Netam
29 March 2026 12:25 PM IST

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Punjab.पंजाब: CBI स्पेशल कोर्ट मोहाली ने ठाकुर दिलीप सिंह को भगोड़ा (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। केस की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपी न तो कोर्ट में पेश हो रहा है और न ही अपना मौजूदा पता बता रहा है। यह ऑर्डर नौ साल की जांच और आरोपी के लगातार गायब रहने के बाद आया है। कोर्ट ने ठाकुर दलीप सिंह को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए मीडिया के जाने-माने हिस्सों में पब्लिक नोटिस भी पब्लिश किए। उन्हें 8 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। ऑर्डर में कहा गया है कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा।
ठाकुर दलीप सिंह के खिलाफ तीन अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किए गए थे। उनका नाम माता चंद कौर की हत्या, सतगुरु उदय सिंह और माता चंद कौर के दामाद जगतार सिंह पर हमले की साजिश, साथ ही नामधारी अवतार सिंह की हत्या में सामने आया था। 2017 में, इन केसों को मिलाकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया था। CBI ने चंडीगढ़ में केस दर्ज करके अपनी जांच शुरू की, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद भगोड़ा घोषित करने का नोटिस जारी किया गया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, “अगर उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है, तो CBI और पुलिस दलीप सिंह की प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।”
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