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Punjab.पंजाब: मोहाली कोर्ट ने पूर्व पंजाब मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े विजिलेंस केस में हरप्रीत सिंह गुलाटी को रेगुलर बेल दे दी। यह आदेश गुलाटी के वकील, एडवोकेट चरणजीत सिंह बख्शी की दलीलों के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया कि उनके क्लाइंट को झूठा फंसाया गया है, जबकि उन्होंने पहले एक अभियोजन गवाह के तौर पर जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया था।
बख्शी ने कहा कि गुलाटी ने विजिलेंस ब्यूरो को सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिए थे और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार करने से पहले एक गवाह के तौर पर पेश किया गया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एजेंसी की कार्रवाई एक नई जांच के बराबर है, जो कानून के तहत गलत है। दलीलों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और आगे हिरासत में रखने का कोई फायदा नहीं होगा। 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर बेल देते हुए, कोर्ट ने गुलाटी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और ट्रायल के दौरान पूरी तरह सहयोग करने का निर्देश दिया।
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