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मोगा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत चार ड्रग तस्करों की 2.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का दावा किया है।
पंजाब : मोगा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत चार ड्रग तस्करों की 2.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का दावा किया है। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी।
मोगा के एसएसपी विवेक शील सोनी ने कहा, "इससे एक कड़ा संदेश गया है कि अवैध नशीली दवाओं की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें गैरकानूनी तरीकों से अर्जित संपत्ति का नुकसान भी शामिल है।"
उन्होंने कहा कि 19.76 लाख रुपये की संपत्ति परमजीत सिंह की है, जबकि 22 लाख रुपये की संपत्ति दौलेवाला गांव की रहने वाली गुरदीप कौर की है। जब्त की गई 1.34 करोड़ रुपये की संपत्ति राउके कलां के गुरचरण सिंह की है, जबकि 37.80 लाख रुपये की संपत्ति मोगा के कोकरी कलां के सरबजीत सिंह की है।
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Renuka Sahu
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