पंजाब

Moga: हाईकोर्ट में पार्षदों की आपत्ति, चुनाव प्रक्रिया पर विवाद

Admindelhi1
17 Jan 2026 4:36 PM IST
Moga: हाईकोर्ट में पार्षदों की आपत्ति, चुनाव प्रक्रिया पर विवाद
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मोगा: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मोगा जिले में मेयर पद के लिए चुनाव 19 जनवरी, सोमवार को कराए जाएंगे। दरअसल, 27 नवंबर को बलजीत सिंह चानी द्वारा मेयर पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से मेयर का कार्यभार डिप्टी मेयर प्रवीण कुमार पीना संभाल रहे थे।

इस बीच कुछ पार्षदों ने मेयर की चुनाव प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 31 जनवरी से पहले मेयर का चुनाव करवाने के निर्देश जारी किए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि बलजीत सिंह चानी के मेयर बनने से पहले नीतिका भल्ला मेयर के पद पर आसीन थीं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद बलजीत सिंह चानी ने मेयर का कार्यभार संभाला था।

पांच वर्षों के इस कार्यकाल के दौरान मोगा नगर निगम को तीसरी बार नया मेयर मिलने जा रहा है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नगर निगम मोगा के कमिश्नर जसपिंदर सिंह ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत 19 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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