पंजाब

Chabbewal विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू

Payal
17 Oct 2024 10:52 AM GMT
Chabbewal विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू
x
Jalandhar,जालंधर: चुनाव आयोग द्वारा चब्बेवाल विधानसभा उपचुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र 44-चब्बेवाल (एससी) में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह जानकारी जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने आज प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 18 अक्टूबर से दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। डीईओ ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में 1,59,141 मतदाता हैं, जिनमें 83,544 पुरुष, 75,593 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र में 21 एनआरआई और 601 सर्विस मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 205 मतदान केंद्र हैं।
उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता की निगरानी के लिए हर विधानसभा क्षेत्र Assembly Area में नौ उड़न दस्ते, नौ स्टेटिक निगरानी दल और तीन वीडियो निगरानी दल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को सभी चुनाव सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम प्रकाशित करना होगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग और पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना निजी संपत्ति पर कोई भी चुनाव विज्ञापन या होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी टीमें आचार संहिता को लागू करने के लिए सतर्कता के साथ काम करेंगी और इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आचार संहिता को लागू करने के लिए समर्पण के साथ काम करने और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है और इसके माध्यम से नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। डीईओ ने कहा कि एप के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने कहा कि जिला प्रशासनिक परिसर में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो हेल्पलाइन नंबर (1950) पर आने वाली कॉलों का भी समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग द्वारा गठित एमसीएमसी टीम पेड न्यूज, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो पर विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूर्व अनुमति भी ले सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी राहुल चाबा और एसपी सरबजीत सिंह बहिया मौजूद थे।
Next Story