पंजाब
MLA Raman Arora के बेटे ने गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया
Ratna Netam
1 Jun 2025 12:58 PM IST

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Punjab.पंजाब: भ्रष्टाचार के कथित मामले में जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के करीब एक सप्ताह बाद उनके बेटे राजन अरोड़ा ने भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। विधायक की गिरफ्तारी के बाद से ही वह फरार है और जमानत याचिका पर स्थानीय अदालत में 4 जून को सुनवाई होगी। आरोप लगाया जा रहा है कि राजन अरोड़ा अपने पिता को अपराध की कमाई बढ़ाने में मदद कर रहा था। उसके खिलाफ पहले ही जालंधर रेंज की विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर नंबर 23 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसमें नगर निगम के सहायक टाउन प्लानर रमन अरोड़ा, सुखदेव वशिष्ठ, बिल्डिंग इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर और अरोड़ा के सहयोगी महेश मखीजा को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच, शनिवार को एक ऑडियो वायरल हुआ, जो कथित तौर पर रमन अरोड़ा और एक स्थानीय व्यापारी के बीच कॉल रिकॉर्डिंग है।
बातचीत में व्यापारी, जो यहां अटारी बाजार में अपना कारोबार चलाता है, अरोड़ा से कहता है कि उसने उसे पहले ही 5 लाख रुपये दे दिए हैं, लेकिन एमसी अधिकारी अभी भी उसे परेशान कर रहे हैं। अरोड़ा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें नहीं पता था कि ‘सामान’ (जो कथित तौर पर नकदी है) उनके पास पहुंचा है, लेकिन उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह इसके बारे में उन्हें बता देंगे। वायरल ऑडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अरोड़ा के वकील दर्शन दयाल ने कहा, “हमें नहीं पता कि यह ऑडियो किस बारे में है। यह अभी तक मामले का हिस्सा नहीं है और वीबी ने इस बारे में हमारे साथ कुछ भी साझा नहीं किया है।” अरोड़ा के सहयोगी और स्थानीय सब्जी मंडी के आढ़ती मनीष मखीजा, जिन्हें वीबी ने कल गिरफ्तार किया था, को कल देर शाम स्थानीय अदालत में पेश किया गया। वीबी ने एक सप्ताह के लिए उनकी रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें चार दिनों की हिरासत में दे दिया। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने उनके घर से 29 लाख रुपये की नकदी से भरा एक बैग बरामद किया था।
विजिलेंस ब्यूरो ने 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए सीए को गिरफ्तार किया
विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने शुक्रवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) गुरसेवक सिंह को जालंधर में तैनात सीजीएसटी अधिकारी की ओर से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जालंधर निवासी एक फर्म मालिक की शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी की गई। शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर वीबी से संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) ने उसकी फर्म के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम के तहत की जा रही जांच में उसे लाभ पहुंचाने के लिए उक्त सीजीएसटी अधिकारी की ओर से उससे 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद वीबी के उड़न दस्ते ने जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी सीए को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपये लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7ए तथा बीएनएस की धारा 61(2) के तहत विजीलैंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन, फ्लाइंग स्क्वायड-1, मोहाली में एफआईआर नंबर 17 दर्ज की गई है।
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