पंजाब

MLA Arora की जमानत याचिका खारिज, मेडिकल आधार का दिया था हवाला

Ratna Netam
13 July 2025 3:32 PM IST
MLA Arora की जमानत याचिका खारिज, मेडिकल आधार का दिया था हवाला
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Jalandhar.जालंधर: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसविंदर सिंह की अदालत ने जालंधर मध्य से आप विधायक रमन अरोड़ा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें 23 मई को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। अरोड़ा नाभा जेल में बंद हैं। उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील दर्शन सिंह दयाल ने किया, जिन्होंने कहा कि अब वह ज़मानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। जोशी अस्पताल के डॉ. मुकेश जोशी की ओर से वकील गुरविंदर अरोड़ा ने भी विधायक अरोड़ा के खिलाफ दलीलें पेश कीं।
ज़मानत खारिज करने की मांग करते हुए, डॉ. जोशी ने आरोप लगाया था कि विधायक ने अपने पद का दुरुपयोग किया और उनसे 10 लाख रुपये की मांग की, और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस बीच, विधायक अरोड़ा ने चिकित्सीय आधार पर यह बताया कि उन्हें पित्ताशय की पथरी और प्रोस्टेट ग्रंथि का सौम्य हाइपरट्रॉफी है। वकील गुरविंदर अरोड़ा ने तर्क दिया कि ये स्थितियाँ पहले से मौजूद थीं और उनमें कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए वे ज़मानत के हकदार नहीं हैं। अदालत ने अरोड़ा के करीबी रिश्तेदार राजू मदान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका और नगर निगम की बिल्डिंग इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर की नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो भी इस मामले में जेल में हैं।
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