
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को जमानत दे दी है।
भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके विजय सिंगला के खिलाफ करोड़ों के टेंडर में एक प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप है। 24 मई को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।
उन्होंने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। नियमित जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका इससे पहले ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है। पंजाब सरकार ने पिछली सुनवाई पर मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी थी।
इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए विजिलेंस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। विजिलेंस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए विजय सिंगला को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिंगला ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में गुहार लगाई थी। निचली अदालत से याचिका रद्द होने के बाद सिंगला ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अब हाईकोर्ट ने सिंगला की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
Punjab and Haryana High Court grants bail to AAP leader and former Punjab Minister Vijay Singla. He was sacked from the cabinet and arrested on May 24th following corruption allegations against him.
— ANI (@ANI) July 8, 2022
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