पंजाब

इंटरलॉकिंग टाइल्स को लेकर MC फिर मुसीबत में पड़ सकता

Payal
16 Jan 2025 1:03 PM GMT
इंटरलॉकिंग टाइल्स को लेकर MC फिर मुसीबत में पड़ सकता
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Ludhiana,लुधियाना: ऐसा लगता है कि लुधियाना नगर निगम (एमसी) के सामने नए साल में भी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा तय की गई टाइलों को बदलने का काम पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2025 है, जो करीब आ रही है, लेकिन अभी तक अधिकांश काम नहीं हुआ है। अगर तय समय सीमा से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो नगर निगम फिर से मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता अब एमसी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की योजना बना रहे हैं और फिर से एनजीटी का दरवाजा खटखटाएंगे। एनजीटी के समक्ष मामला योगेश मैनी और जसकीरत सिंह ने दायर किया था, जिसमें लुधियाना की नगर निगम सीमा में स्थानीय निकायों द्वारा पेड़ों के चारों ओर और फुटपाथों और सड़कों के किनारे पारगम्य/अर्ध-पारगम्य छिद्रित टाइलों के साथ-साथ ठोस अभेद्य इंटरलॉकिंग टाइलें और सीमेंट कंक्रीट लगाने की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि अभेद्य टाइलें, वह भी सड़क के स्तर से ऊपर लगाने से जलभराव होता है और सड़कों को नुकसान पहुंचता है।
ट्रिब्यूनल ने मामले का निपटारा कर दिया था और नगर निगम तथा लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) को निर्देश दिया था कि वे साधारण अभेद्य टाइलों की जगह छिद्रित टाइलें लगाएं, पेड़ों के आसपास एक मीटर के दायरे को खुला रखें तथा घास या झाड़ियां लगाकर इसे हरा-भरा बनाएं। एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों को 31 जनवरी तक ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। निगम ने एनजीटी को बताया था कि अकेले लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में टाइलें बदलने के लिए 49 लाख रुपये आवंटित किए गए थे तथा अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई थी। भविष्य की परियोजनाओं के लिए छिद्रित टाइलों के उपयोग के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। एलआईटी ने प्रस्तुत किया कि उसने शहर भर में इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तथा कहा कि वह पेड़ों के पास इन्हें बदल रहा है। हालांकि, वित्तीय बाधाओं के कारण वह पूरी टाइलें लगाने की स्थिति में नहीं है। पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्य कपिल अरोड़ा ने कहा कि लुधियाना में टाइलें बदलने का केवल 20 प्रतिशत काम हुआ है, जबकि शेष काम लंबित है तथा 31 जनवरी की समय सीमा निकट आ रही है। उन्होंने कहा, "एनजीटी ने पेड़ों के आसपास एक मीटर के दायरे को खुला रखने को कहा है, लेकिन कई जगहों पर यह देखा गया है कि कम जगह खुली छोड़ी गई है। अगर 31 जनवरी तक पेड़ों को बदलने का काम पूरा नहीं हुआ, तो हम नगर निगम के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे।"
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