पंजाब

MC ने स्ट्रीट वेंडरों से डस्टबिन का इस्तेमाल करने को कहा, उल्लंघन पर जुर्माने की चेतावनी दी

Ratna Netam
5 July 2025 4:27 PM IST
MC ने स्ट्रीट वेंडरों से डस्टबिन का इस्तेमाल करने को कहा, उल्लंघन पर जुर्माने की चेतावनी दी
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Ludhiana.लुधियाना: शहर भर में साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए नगर निगम (एमसी) आयुक्त आदित्य दचलवाल ने एक आदेश जारी कर रेहड़ी-पटरी वालों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों के आसपास डस्टबिन रखें और अपने आस-पास के क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखें, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करेंगे। आदेश का पालन न करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि बार-बार उल्लंघन करने पर नगर निकाय सामग्री/उपकरण भी जब्त कर सकता है। नगर निकाय के अधिकारियों ने कहा कि शहर में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नगर निकाय की टीमें रेहड़ी-पटरी वालों के बीच जागरूकता भी फैलाएंगी और अगर वे फिर भी आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976; स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014; और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की उचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रेहड़ी-पटरी वालों को सूखे और गीले कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन/कचरा रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, उन्हें दिन के समय बंद होने के बाद ही कचरा कलेक्टरों को सौंपने या निर्दिष्ट स्थलों (ट्रांसफर स्टेशनों) पर डंप करने के लिए कहा गया है। विक्रेताओं को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जलाने, थूकने, पेशाब करने या अपने स्टॉल पर प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। एमसी की स्वच्छता शाखा (स्वास्थ्य शाखा) और तहबाजारी शाखा की प्रवर्तन टीमें नियमित रूप से अनुपालन की निगरानी करेंगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगी। एमसी कमिश्नर दचलवाल ने कहा कि यह उन कई कदमों में से एक है जो शहर भर में सफाई सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं। एमसी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर के कार्यालय को भी भेजी गई है। यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के लागू प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पर्यावरण दंड भी लगाया जा सकता है। दचलवाल ने निवासियों से खुले स्थानों/भूखंडों में कचरा न फेंककर शहर को साफ रखने में नगर निगम का सहयोग करने का आग्रह किया।
मुख्य सड़कों पर सफाई सुनिश्चित करेंगे एसआई
नगर निगम आयुक्त आदित्य दचलवाल ने शहर की मुख्य सड़कों पर सफाई सुनिश्चित करने के लिए सफाई निरीक्षकों (एसआई) को निर्देश दिया है। शुक्रवार को जारी आदेशों में शहर की मुख्य सड़कों को संबंधित क्षेत्र के एसआई को सौंपा गया है। एसआई को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी-अपनी सड़कों पर सफाई सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बुधवार को नगर निगम आयुक्त दचलवाल ने स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और शहर भर में सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए थे। बैठक में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, जोनल आयुक्त, निगम सफाई अधिकारी (सीएसओ), मुख्य सफाई निरीक्षक (सीएसआई) और सफाई निरीक्षक (एसआई) मौजूद थे। दचलवाल ने बताया कि मुख्य सड़कों को एसआई को सौंपने के अलावा शहर के अंदरूनी इलाकों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे।
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