पंजाब

Bhogpur में हत्या के मामले में मास्टरमाइंड और उसके दो साथी गिरफ्तार

Payal
25 Oct 2024 11:14 AM GMT
Bhogpur में हत्या के मामले में मास्टरमाइंड और उसके दो साथी गिरफ्तार
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Jalandhar,जालंधर: जालंधर (ग्रामीण) पुलिस ने सनसनीखेज भोगपुर हत्याकांड Sensational Bhogpur massacre का पर्दाफाश करते हुए इसके मास्टरमाइंड और उसके दो साथियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य संदिग्ध को एक महीने तक चली गहन जांच के बाद दुबई भागने की कोशिश करते समय चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पकड़ा गया। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान भोगपुर के गुरु नानक नगर के वार्ड नंबर 6 निवासी अरुण कुमार उर्फ ​​अरु (मास्टरमाइंड), गुरु नानक नगर, भोगपुर निवासी मनदीप कुमार उर्फ ​​मनी और भोगपुर के नवी आबादी निवासी रंजीत कुमार उर्फ ​​काका बैया के रूप में हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरकमल प्रीत सिंह खख ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 22 सितंबर को भोगपुर के मोगा गेट के पास जसपाल सिंह उर्फ ​​शालू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या की योजना बनाकर उसे अंजाम दिया गया और मृतक के सिर में तीन गोलियां मारी गईं।
खख ने बताया कि एसपी (जांच) जसरूप कौर बाथ, डीएसपी कुलवंत सिंह और भोगपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह विर्क के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गईं। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह विर्क ने संदिग्ध को एयरपोर्ट पर पकड़ने से पहले कई जगहों पर छापेमारी की। एसएसपी ने बताया, "हमने सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर जारी किए थे। अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए हमें पता चला कि अरुण कुमार विदेश भागने की कोशिश कर रहा है।" पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने खुलासा किया कि पहले कई बार हुई मुठभेड़ों से उपजी निजी दुश्मनी के चलते हत्या की गई। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या वाले दिन संदिग्धों ने पीड़िता का पीछा किया था और आखिरकार रात में अपनी योजना को अंजाम दिया। इससे पहले पुलिस टीम ने मास्टरमाइंड के तीन साथियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रवि कुमार उर्फ ​​रवि निवासी गेहलारा, गुरजीत सिंह उर्फ ​​गुरजी निवासी बिनपालके और गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी के रूप में हुई है।
पुलिस ने संदिग्धों के कब्जे से एक .32 बोर की पिस्तौल और एक .315 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की। पूछताछ के दौरान, संदिग्धों ने खुलासा किया कि उन्होंने रंजीत कुमार नामक प्रवासी से हथियार खरीदे थे, जो अंतर-राज्यीय हथियार आपूर्ति नेटवर्क चलाता था। तेजी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीम ने रंजीत कुमार को पकड़ लिया, जिसने बाद में पंजाब भर में 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति पिस्तौल की कीमत पर हथियारों की आपूर्ति करने की बात कबूल की। ​​पुलिस टीम ने हत्या के हथियार सहित तीन .32 बोर की पिस्तौलें और छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए। अपराध में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सोरवदीप सिंह उर्फ ​​सोरव नामक व्यक्ति से बरामद की गई, जो हत्या के बाद से सबूत छुपा रहा था। भोगपुर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103(1), 191(3), 190 और 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया। संदिग्धों को अदालत में पेश किया जाएगा, तथा पुलिस हथियार आपूर्ति नेटवर्क तथा हत्या में अन्य व्यक्तियों की संभावित संलिप्तता की आगे की जांच के लिए उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी।
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