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Chandigarh चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ के सेक्टर 51 निवासी 23 वर्षीय हर्ष कुमार को एक साल पहले दर्ज स्नैचिंग के मामले में पांच साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। इस संबंध में चंडीगढ़ के सेक्टर 31 थाने में आईपीसी की धारा 379ए और 411 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मोहाली के मौली बैदवान निवासी शादिर ने शिकायत में कहा कि वह चंडीगढ़ के सेक्टर 46 स्थित गुरुद्वारा साहिब में सफेदी का काम करता है। 20 नवंबर 2023 को शाम करीब 5.15 बजे वह गुरुद्वारे के सामने पार्क की ग्रिल के पास खड़ा था। इसी दौरान प्लेटिना मोटरसाइकिल पर एक अज्ञात व्यक्ति मौके पर पहुंचा और उससे पता पूछने लगा। अचानक उसने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से अपनी बाइक लेकर भाग गया। शिकायतकर्ता मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर सका। जांच के दौरान आरोपी को 26 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले में प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया तथा मुकदमे की मांग की। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुवक्किल निर्दोष है तथा उसने किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। बहसें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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