पंजाब

NDPS मामले में व्यक्ति को 15 साल के कठोर कारावास की सजा

Ratna Netam
12 Sept 2025 2:26 PM IST
NDPS मामले में व्यक्ति को 15 साल के कठोर कारावास की सजा
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Jalandhar.जालंधर: स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में, एसबीएस नगर की विशेष न्यायाधीश अपराजिता जोशी की अदालत ने राहों निवासी 39 वर्षीय सुरजीत राम उर्फ ​​टीटा को व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में 15 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 14 अक्टूबर, 2019 को राहों पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एएसआई करमजीत सिंह द्वारा दी गई सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी को राहों स्थित पावर हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया। वाहन की तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने अल्प्राजोलम गोलियों के 10 डिब्बे और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड गोलियों के 32 डिब्बे बरामद किए। अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22, 61 और 85 के तहत दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई और भारी जुर्माना लगाया, जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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