पंजाब

धार्मिक भावनाएं आहत करने पर शख्स को 5 साल की जेल

Tulsi Rao
21 July 2023 8:41 AM GMT
धार्मिक भावनाएं आहत करने पर शख्स को 5 साल की जेल
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमारी ने आज यहां आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब की पवित्रता का उल्लंघन करने के आरोपी एक व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई। लुधियाना के रहने वाले दोषी परमजीत सिंह को करीब दो साल पहले तब पकड़ा गया था जब वह दरबार साहिब में बैठकर धूम्रपान कर रहा था।

13 सितंबर, 2021 को, तीर्थस्थल पर तैनात एसजीपीसी सुरक्षा गार्डों ने परमजीत को उस समय पकड़ लिया था जब वह धूम्रपान कर रहा था और उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया था।

हालांकि आरोपी के रिश्तेदारों ने दावा किया था कि घटना से पहले पिछले एक साल से उसका सिज़ोफ्रेनिया का इलाज चल रहा था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।

पिछले साल मई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर जीवन की अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किये थे.

कोर्ट ने परमजीत सिंह को आईपीसी की धारा 435 के तहत पांच साल की सजा सुनाई है, जबकि आईपीसी की धारा 295 ए के तहत दो साल की सजा सुनाई गई है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है

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