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जिला सत्र अदालत ने अर्जनमंगा गांव के पलविंदर सिंह को बरी कर दिया है, जिसे मई 2020 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में मेहता पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
मुख्य गवाह के मुकर जाने के बाद उसे बरी कर दिया गया, जबकि पुलिस भी उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रही। पुलिस ने जांच के दौरान उनके परिवार के तीन सदस्यों को पहले ही मामले में क्लीन चिट दे दी थी।
पलविंदर की ओर से वकील वैभव कपूर ने कहा कि मामले में ज्यादातर गवाह मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की फोरेंसिक टीमें मामले में पलविंदर की भूमिका साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं कर सकीं।
उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से दलजीत कौर के कपड़े कब्जे में ले लिए थे, लेकिन यह साबित करने में असफल रहे कि ये मृतक के ही थे।
मेहता पुलिस ने दलजीत की हत्या के आरोप में पलविंदर और उसके परिवार के तीन सदस्यों पर मामला दर्ज किया। पलविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि शेष संदिग्धों को अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस ने जांच के दौरान छोड़ दिया। पलविंदर तीन साल तक जेल में रहे.
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Triveni
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