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Amritsar अमृतसर: अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर के खासा इलाके में थोड़ी देर चली गोलीबारी के बाद लकी ओबेरॉय हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक बेरेटा .30 बोर पिस्तौल बरामद की है, बॉर्डर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) संदीप गोयल ने बताया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान शमिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो जालंधर के मिठापुर का रहने वाला है और एक एक्टिवा स्कूटर चला रहा था। पंजाब के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है।
जानकारी के अनुसार, सतविंदरपाल सिंह उर्फ लकी ओबेरॉय को शुक्रवार सुबह जालंधर के मॉडल टाउन में गुरुद्वारा सिंह सभा पार्किंग में अज्ञात हमलावरों ने एक सफेद एक्टिवा पर गोली मार दी थी, जब वह मत्था टेकने के बाद बाहर निकल रहा था। DIG संदीप गोयल ने बताया कि घटना के तुरंत बाद, आरोपियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए मिलकर प्रयास शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर पता चला कि आरोपियों में से एक, शमिंदर सिंह, हत्या करने के बाद गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था और खासा इलाके में छिपा हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने आस-पास के इलाकों में नाकेबंदी की और चेकिंग तेज कर दी।
अधिक जानकारी देते हुए, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अमृतसर ग्रामीण सुहैल कासिम मीर ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान, आरोपी एक मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखा और जब पुलिस पार्टी ने उसे रुकने का इशारा किया, तो आरोपी घबरा गया और अपनी मोटरसाइकिल मोड़ने की कोशिश की, जिस दौरान उसने नियंत्रण खो दिया और गिर गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद भागने की कोशिश में, आरोपी ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी को गोली लगी। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। SSP ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के दौरान, आरोपी ने लकी ओबेरॉय की हत्या में एक और व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि इन खुलासों के आधार पर, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में, जालंधर कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशन डिवीजन 6 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 3(5) और 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत पहले ही एक मामला दर्ज किया जा चुका है।
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