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Punjab.पंजाब: मोहाली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की नियमित ज़मानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख़ 25 जुलाई तय की है। अभियोजन पक्ष ने 630 पन्नों की याचिका पर विचार करने और जवाब देने के लिए समय माँगा है। मजीठिया इस समय पटियाला के पास नई नाभा जेल में बंद हैं। शनिवार को उनकी न्यायिक हिरासत 2 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। मजीठिया ने 12 जुलाई को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बैरक बदलने की माँग करते हुए एक अर्ज़ी दायर की थी। अदालत ने आज अर्ज़ी और अभियोजन पक्ष के जवाब को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को भेज दिया ताकि वे मजीठिया के प्रतिनिधित्व का आकलन कर सकें और अदालत को बता सकें कि जेल के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अदालत के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अभियोजन पक्ष के वकील पीआईपी सिंह ने कहा, "मजीठिया ने इस संबंध में जेल अधीक्षक को कोई अर्ज़ी नहीं दी है। सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और जेल में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।"
बचाव पक्ष के वकील ने 'गिरफ्तारी के आधार' की एक प्रति मांगने के लिए एक और आवेदन दायर किया था, जिस पर अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि 25 जून को गिरफ्तारी के समय मजीठिया को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे और उनकी पत्नी ने रसीद के तौर पर दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने बताया कि अदालत को 26 जून को ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को 25 जून को उनके अमृतसर स्थित घर से गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड के दौरान, उन्हें सबूतों की बरामदगी के लिए शिमला के पास मशोबरा ले जाया गया। बाद में, बचाव पक्ष के वकील ने विजिलेंस ब्यूरो द्वारा ज़ब्त किए गए घर की चाबियाँ माँगने के लिए एक आवेदन दायर किया। सिंह ने कहा, "कुछ अजीब कारणों से, मजीठिया और उनका परिवार मशोबरा स्थित अपने आलीशान घर की चाबियाँ लेने से खुद को रोक रहे हैं। हमने अगली सुनवाई की तारीख पर ही अदालत में चाबियाँ जमा कर दी थीं।"
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