पंजाब

Ludhiana: वीबी ने एसीपी और रीडर को 30 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

Triveni
2 Aug 2024 10:25 AM GMT
Ludhiana: वीबी ने एसीपी और रीडर को 30 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा
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Ludhiana लुधियाना: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो Punjab Vigilance Bureau (वीबी) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के दौरान गुरुवार को लुधियाना की महिला सेल की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) निर्दोष कौर और उनके रीडर बेअंत सिंह को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि बठिंडा जिले के गौधा गांव निवासी प्रितपाल कुमार की शिकायत के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने वीबी से संपर्क कर अपना बयान दर्ज करवाया था कि पांच साल पहले उसके मामा अश्वनी कुमार की शादी
लुधियाना
की एक लड़की से हुई थी।
शादी के बाद उनके रिश्ते खराब हो गए और उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ लुधियाना की महिला सेल में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि शिकायत की जांच के दौरान रीडर बेअंत सिंह ने उसे महिला एसीपी से मिलवाया था। मुलाकात के बाद रीडर ने शिकायतकर्ता से कहा कि अगर वह केस अपने पक्ष में करवाना चाहता है तो उसे एक लाख रुपये की रिश्वत देनी होगी। लेकिन शिकायतकर्ता के बार-बार अनुरोध करने पर रीडर 60,000 रुपये की रिश्वत लेकर काम करवाने के लिए तैयार हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 29 जुलाई 2024 को रीडर ने एसीपी की मौजूदगी में पहली किश्त के तौर पर 30,000 रुपये लिए थे और बाकी रकम 1 अगस्त 2024 को देने को कहा था। शिकायतकर्ता ने रीडर और एसीपी द्वारा 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग और स्वीकार करने को रिकॉर्ड करवाया है, जिसे सबूत के तौर पर विजीलैंस ब्यूरो को सौंप दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजीलैंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन लुधियाना रेंज ने गुरुवार को दोनों संदिग्धों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7 और बीएनएस की धारा 61 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत की दूसरी किश्त लेने की कोशिश करते समय दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आगे की जांच जारी है और दोनों को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।
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