पंजाब

Ludhiana: भ्रष्टाचार के मामले में दो को 4 साल की सज़ा

Ratna Netam
22 April 2025 7:20 PM IST
Ludhiana: भ्रष्टाचार के मामले में दो को 4 साल की सज़ा
x
Ludhiana.लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह शेरगिल की अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में चंडीगढ़ रोड स्थित नीची मंगली निवासी बलविंदर कौर (51) और जगदीश सिंह (48) को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष का मामला 27 मई, 2014 का है, जब शिकायतकर्ता तेजप्रीत कौर उर्फ ​​रूबी, पत्नी राहुल कपूर ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बलविंदर कौर और जगदीश सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से एक एहसान दिलाने के बहाने उसके पति से 45,000 रुपये लिए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह पैसा उसके पति ने बलविंदर कौर के आवास पर अपने पड़ोसी महेश अरोड़ा की मौजूदगी में दिया था।
मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें बलविंदर कौर ने कथित तौर पर तत्कालीन पुलिस आयुक्त लुधियाना के लिए पैसे लेने की बात स्वीकार की थी। शिकायत की जांच शुरू में मुंडियां कलां पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई संजीव कुमार ने की, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। इसके बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 2 नवंबर, 2014 को एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच कई स्तरों पर की गई। एसीपी लखवीर सिंह तिवाना ने शुरुआती जांच की, जिसके दौरान शिकायतकर्ता ने वॉयस रिकॉर्डिंग वाली एक सीडी पेश की। बलविंदर कौर ने वॉयस सैंपल देने के लिए अपनी सहमति दी, जिसका बाद में सीएफएसएल, चंडीगढ़ में रिकॉर्डिंग से मिलान किया गया। आवाज की पुष्टि उनकी ही हुई। हालांकि, ट्रायल के दौरान दोनों आरोपियों ने झूठे आरोप लगाने की दलील दी। अदालत ने सबूतों और दलीलों पर विचार करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और तदनुसार सजा सुनाई।
Next Story