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Ludhiana,लुधियाना: सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने लुधियाना के हीरा नगर निवासी रवि गुप्ता (26) और चंडीगढ़ के मनी माजरा निवासी लखन (36) को स्नैचिंग के एक मामले में 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 नवंबर, 2022 को शिकायतकर्ता परमिला शाम करीब 6 बजे चीमा चौक पर ऑटो-रिक्शा का इंतजार कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग उसके पास पहुंचे। उनमें से एक, जिसकी पहचान रवि गुप्ता के रूप में हुई, ने उसे धारदार हथियार से धमकाया और जबरन उसका मोबाइल फोन छीन लिया। तीनों ने उसे घसीटा और डराया-धमकाया और फिर मौके से भाग गए। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने संदिग्धों का पीछा किया और उनकी मोटरसाइकिल को रोकने में कामयाब रहे।
उन्होंने रवि गुप्ता और लखन को पकड़ लिया। तीसरा साथी मौके से भाग गया। लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। यहां मोती नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता सहित चार गवाहों से पूछताछ की, जिन्होंने महत्वपूर्ण गवाही दी। उसने अदालत में दोनों संदिग्धों की पहचान की और पुष्टि की कि रवि गुप्ता ने उसे धमकाया था और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था, जबकि लखन अपराध में सहयोगी था। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपी की पहचान गलत तरीके से की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने दोनों घटनाओं और मुकदमे के दौरान लगातार और स्पष्ट पहचान का हवाला दिया। सजा सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को पहुंचाए गए आघात और दिनदहाड़े किए गए अपराध की निर्भीकता को नोट किया। यह मामला आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है और कानून प्रवर्तन में सहायता करने में सार्वजनिक सतर्कता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
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Payal
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