पंजाब
Ludhiana: नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के लिए दो लोगों को 10 साल की जेल
Ratna Netam
9 Aug 2025 5:53 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत ने जालंधर के पीएपी कॉम्प्लेक्स निवासी सोमनाथ उर्फ सोनू और विक्रम राजा को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के दोषी पाए जाने पर 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि यह मामला 2 अक्टूबर, 2017 को दोराहा पुलिस स्टेशन में एक गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था।
सज्जन सिंह ने अदालत को बताया कि उनकी टीम ने दोराहा के राजवंत अस्पताल के पास एक नाका लगाया था। गुप्त सूचना के अनुसार, दोपहर करीब 3 बजे दो संदिग्ध दोराहा बस स्टैंड की ओर से आते दिखाई दिए। पुलिस नाका देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की। दोनों ने अपने कंधों पर बैग टांग रखे थे। संदेह के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बैगों की तलाशी लेने पर 200 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। संदिग्ध इंजेक्शन रखने की कोई अनुमति या वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। परिणामस्वरूप, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उनकी दलीलें सुनने और सबूतों की जाँच के बाद, अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई।
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