पंजाब
Ludhiana: हेड कांस्टेबल की हत्या के आरोप में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा
Ratna Netam
24 Dec 2025 5:00 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: एडिशनल सेशंस जज बरिंदर सिंह रमना की कोर्ट ने लुधियाना जिले के खन्ना सदर के होल गांव के रहने वाले एक युवा हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी। दोषी गुरपिंदर सिंह और उसके भाई अवतार सिंह, साथ ही जगविंदर सिंह (अवतार का बेटा) को 1.55 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया। कोर्ट ने उन्हें मृतक के चचेरे भाई सतविंदर सिंह पर जानलेवा हमला करने का भी दोषी ठहराया, जिसने सुखविंदर को हमले से बचाने की कोशिश की थी। कोर्ट ने दोषियों के परिवार के दो अन्य सदस्यों - जसविंदर कौर और हरजीत कौर - को भी हत्या के बाद सबूत मिटाने का दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें आरोपी को बचाने की कोशिश में क्राइम सीन पर खून के धब्बे धोने का दोषी पाया। उन्हें दो साल की कड़ी कैद (RI) की सज़ा सुनाई गई। शिकायतकर्ता के वकील सुखचैन सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 28 अक्टूबर, 2022 को सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने उनकी गलती साबित करने के लिए 13 गवाहों से पूछताछ की।
यह घटना 27 अक्टूबर, 2022 की रात को हुई थी। सुखविंदर, जिसे सुखी के नाम से भी जाना जाता था, ने रात करीब 9 बजे अपने चचेरे भाई सतविंदर को फोन किया और उसे अपने गांव की एक किराने की दुकान के पास मिलने के लिए कहा। फोन आने पर सतविंदर अपनी मोटरसाइकिल से उस जगह के लिए निकल पड़ा। जब सतविंदर गुरपिंदर के घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि आरोपियों ने सुखविंदर को घेर लिया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि गुरपिंदर ने ललकारा, जिसके बाद सभी संदिग्धों ने तलवारों से सुखविंदर पर हमला किया और उसे जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर कई वार किए। सतविंदर ने कहा कि जब उसने बीच-बचाव करने और अपने चचेरे भाई को बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने उस पर भी हमला किया, जिससे उसे चोटें आईं। हालांकि, लोगों को इकट्ठा होते देख आरोपी मौके से भाग गए। घायल पुलिसकर्मी को लुधियाना के DMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए फिट नहीं बताया। बाद में, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अपनी मौत के समय, सुखविंदर पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। सज़ा सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने भरोसेमंद चश्मदीद और मेडिकल सबूतों के ज़रिए आरोपियों का जुर्म सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और अपराध की क्रूर प्रकृति को देखते हुए कड़ी सज़ा देना ज़रूरी है।
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