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Ludhiana.लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत ने बूथगढ़ गाँव निवासी मेजर सिंह, रोपड़ निवासी संजीव कुमार और बलाचौर निवासी रवि कुमार को भारी मात्रा में चूरापोस्त की तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया है। इन सभी को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एसआई हरजीत सिंह की शिकायत के आधार पर 14 फरवरी, 2020 को मेहरबान थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे चूरापोस्त की तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस ने मंगली टांडा गाँव के पास एक नाका लगाया। गाँव की ओर से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की।
शक होने पर पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। चालक ने अपना नाम रवि कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम संजीव कुमार बताया। पुलिस ने कार की पिछली सीट और डिक्की से चूरापोस्त से भरे दो प्लास्टिक बैग बरामद किए। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने मेजर सिंह का नाम अपने एक अन्य साथी के रूप में बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से अफीम की भूसी भी बरामद की। मुकदमे के दौरान, तीनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जाँच के बाद, अदालत ने उन्हें दोषी पाया और सजा सुनाई।
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