
x
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उपकार नगर में भूमि स्वामित्व विवाद से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित न होने पर लुधियाना नगर निगम (एमसी) आयुक्त आदित्य दचावाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने शहर के पुलिस आयुक्त को जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करने और 27 मई को होने वाली अगली सुनवाई की तारीख पर एमसी आयुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह मामला 2,200 वर्ग गज के विवादित भूमि खंड के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके स्वामित्व अधिकारों को लेकर एक निजी याचिकाकर्ता और एमसी के बीच विवाद चल रहा है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान दचावाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
हालांकि, शुक्रवार की कार्यवाही में वे अनुपस्थित रहे, जिसके चलते अदालत ने जमानती वारंट जारी किए। याचिकाकर्ता ने उक्त भूमि पर सही स्वामित्व का दावा करते हुए कहा है कि यह उनके पूर्ववर्तियों की है और कुंदन पुरी योजना से मुक्त की गई थी। हालांकि, नगर निगम का तर्क है कि यह भूमि ओवरलैपिंग उपकार नगर योजना का हिस्सा है और निजी स्वामित्व के लिए उपलब्ध नहीं है। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, नगर निगम अब तक अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कोई आधिकारिक दस्तावेज या अधिसूचना प्रस्तुत करने में विफल रहा है। न्यायालय ने कहा कि आयुक्त की अनुपस्थिति और नगर निगम अधिकारियों की ओर से साक्ष्यों की कमी न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के बराबर है।
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





