पंजाब
Ludhiana: प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं
Ratna Netam
17 Dec 2025 2:27 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: लुधियाना शहर में पब्लिक दीवारों, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी पर अनाधिकृत पोस्टरों, ग्राफिटी, बैनरों, दीवारों पर लिखे संदेशों और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों से होने वाली तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर संज्ञान लेते हुए, डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1997 के इन उल्लंघनों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
तत्काल सुधारात्मक और निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, डीसी ने एमसी कमिश्नर को शहर भर में सभी अनाधिकृत तोड़फोड़ को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। वार्ड-वार निगरानी और सफाई अभियान के लिए 48 घंटे के भीतर एक नोडल अधिकारी के तहत एक समर्पित टीम का गठन किया जाना चाहिए। साफ की गई जगहों, पहचाने गए नए मामलों और की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए साप्ताहिक स्टेटस रिपोर्ट हर सोमवार को डीसी कार्यालय में जमा करनी होगी।
नियमों का पालन न करने पर संबंधित प्रशासनिक प्रावधानों के तहत नोडल अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1997 का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है, जिसमें जिम्मेदार व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ FIR दर्ज करना शामिल है। खासकर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी कार्यालयों, फ्लाईओवर और ज्यादा दिखने वाले इलाकों के पास गश्त और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया गया है। पुलिस स्टेशनों को ऐसे मामलों का रिकॉर्ड रखना होगा और साप्ताहिक अनुपालन रिपोर्ट डीसी कार्यालय में जमा करनी होगी।
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