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Ludhiana,लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने शिमलापुरी के क्वालिटी चौक निवासी देवराज को अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां की ओर से 29 सितंबर 2023 को शिमलापुरी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसने करीब 10 साल पहले अपने पहले पति को तलाक देने के बाद दोषी से शादी की थी, क्योंकि उसका पहला पति उसके और उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता था। उसने कहा कि उसके दूसरे पति ने शुरू में अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में उसकी नाबालिग बेटी के प्रति गलत नीयत रखने लगा। उसने गवाही दी कि उसकी बेटी ने उसे अपने सौतेले पिता द्वारा लगातार छेड़छाड़ की घटनाओं के बारे में बताया था, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल जांच कराई, जिसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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Payal
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