पंजाब

Ludhiana: कारोबारी के बेटे के अपहरण के मामले में सात को आजीवन कारावास

Payal
1 Oct 2024 11:35 AM GMT
Ludhiana: कारोबारी के बेटे के अपहरण के मामले में सात को आजीवन कारावास
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Ludhiana,लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी Additional Sessions Judge Harbans Singh Lekhi की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यहां के सराभा नगर में रहने वाले स्थानीय उद्योगपति के बेटे मुनीश बराड़ा के अपहरण के मामले में सात लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गिल रोड निवासी गुरपर्ण चौहान, न्यू लाजपत नगर, पखोवाल रोड निवासी दीपाली बस्सी, लुधियाना के अंबेडकर नगर निवासी सोनू चौरसिया, साहिल चंदेल, टोनी, हिम्मत सिंह और अमित कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों को 30-30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे। यह मामला 13 जुलाई का है, जब मुनीश और उसके ड्राइवर हेम राज को दोराहा हाईवे से छह लोगों ने पुलिस अधिकारी बनकर अगवा कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। अगले दिन मुनीश के पिता हरमिंदर पाल ने दुगरी इलाके में फिरौती की रकम चुकाई।
गुरपर्ण और उसकी सहयोगी दीपाली के नेतृत्व में अपहरणकर्ताओं ने दो महीने से अधिक समय में सावधानीपूर्वक अपराध की योजना बनाई थी। पेशे से फैशन डिजाइनर दीपाली, जो मुनीश के बड़े भाई के साथ विवाह संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, ने साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई। वह कथित तौर पर पीड़ित के बड़े भाई के साथ उसकी सगाई की विफलता का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके परिवार में मतभेद थे। मुनीश की कार को रोकने के बाद, आरोपियों ने वाहन में अफीम का एक पैकेट रखा, उसे और उसके ड्राइवर को हथकड़ी लगाई और उन्हें खन्ना के एक फार्महाउस में ले गए, जहाँ उन्हें बंधक बना लिया गया। मामले में सफलता तब मिली जब पुलिस ने एक गुप्त अभियान में फिरौती के एक बैग में जीपीएस डिवाइस लगाई।
अपहरणकर्ताओं द्वारा पुलिस को चकमा देने के प्रयासों के बावजूद, पुलिस ने हिमाचल में उनका स्थान ट्रेस किया और मारुति ऑल्टो कार से 4.61 करोड़ रुपये बरामद किए। अदालत ने आरोपियों को अपहरण, जबरन वसूली और अवैध हथियार और नशीले पदार्थ रखने का दोषी पाया। फिरौती के साथ ही पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई आग्नेयास्त्र, अफीम, पुलिस की वर्दी और अन्य सामग्री जब्त की। दो आरोपियों धर्मा और सरबजीत की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। जबकि, अदालत ने चार लोगों अमनदीप सिंह, बालाजी, परमिंदर सिंह और गोपाल कृष्ण को बरी कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उन पर पुलिस की वर्दी और खिलौना बंदूकें बेचने का आरोप था, जिनका इस्तेमाल आरोपियों ने असली हथियारों के साथ किया था। इस सजा के साथ ही हाई-प्रोफाइल केस का अंत हो गया है, जिसने अपहरण की साजिश में पीड़ित के एक पारिवारिक परिचित की संलिप्तता के कारण शहर को झकझोर कर रख दिया था।
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