पंजाब

Ludhiana: झपटमारी के मामले में व्यक्ति को पांच साल का कठोर कारावास

Ratna Netam
21 Feb 2025 5:12 PM IST
Ludhiana: झपटमारी के मामले में व्यक्ति को पांच साल का कठोर कारावास
x
Ludhiana.लुधियाना: सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने हैबोवाल कलां के पवित्तर नगर की गली नंबर 3 निवासी 24 वर्षीय राजवीर सिंह उर्फ ​​विक्की को स्नैचिंग के एक मामले में पांच साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 सितंबर, 2022 को एएसआई जसपाल सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम हैबोवाल रोड स्थित भूरीवाला गुरुद्वारा के पास गश्त कर रही थी, जब उन्हें आरोपी के बारे में सूचना मिली, जो कथित तौर पर
कई स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था।
वह कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार था और स्नैच किए गए मोबाइल फोन को बेचने के इरादे से ले जा रहा था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाका लगाकर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके कब्जे से नौ स्नैच किए गए मोबाइल बरामद हुए, जिनका वह कोई स्वामित्व प्रमाण नहीं दे पाया। पुलिस ने जब्त सामान को कब्जे में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित राहुल शर्मा ने आरोपी की पहचान की। राजवीर के पास से उसका छीना हुआ मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने उसे दोषी पाया।
Next Story