पंजाब

Ludhiana: जुर्माना से बचने के लिए 31 दिसंबर तक संपत्ति कर का भुगतान करें

Payal
28 Dec 2024 2:59 PM GMT
Ludhiana: जुर्माना से बचने के लिए 31 दिसंबर तक संपत्ति कर का भुगतान करें
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Ludhiana,लुधियाना: चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए संपत्ति कर का भुगतान बिना किसी जुर्माने के करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 को देखते हुए नगर निगम (एमसी) ने अपने क्षेत्रीय सुविधा केंद्रों को शनिवार (28 दिसंबर) और रविवार को भी खुला रखने का फैसला किया है। एमसी आयुक्त आदित्य दचलवाल ने निवासियों की सुविधा के लिए ये निर्देश दिए हैं ताकि निवासी समय पर अपना बकाया जमा कर सकें। यहां यह बताना उचित होगा कि यदि संपत्ति मालिक 31 दिसंबर तक चालू वित्त वर्ष के लिए संपत्ति कर जमा नहीं करवाते हैं तो उन पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यदि संपत्ति कर 30 सितंबर तक जमा करवा दिया जाता है तो निवासियों को चालू वित्त वर्ष के लिए संपत्ति कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कर के भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जबकि विभाग 1 जनवरी से 31 मार्च तक कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाता है। यदि निवासी 31 मार्च तक चालू वित्त वर्ष के लिए कर का भुगतान नहीं करवाते हैं तो जुर्माना बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया गया है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए निवासी नगर निगम की वेबसाइट mcludhiana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी बकाया राशि जमा करवा सकते हैं। उन्होंने निवासियों से अपील की कि वे अपना बकाया कर समय पर जमा करवाएं ताकि जुर्माना न लगे, क्योंकि एकत्रित राशि का उपयोग उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और शहर में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में किया जाता है।
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