पंजाब
Ludhiana: 14 वर्षीय लड़के की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
Ratna Netam
25 March 2025 6:21 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव मोहन गर्ग की अदालत ने लुधियाना के मेहरबान के करियाना कलां गांव निवासी सरूप राम उर्फ रूपा को उसी गांव के 14 वर्षीय लड़के की हत्या के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, अदालत ने मुख्य आरोपी के पिता नानक राम और भाई जगदीप राम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। दोनों आरोपी उसी गांव के निवासी हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 सितंबर, 2020 को सब-इंस्पेक्टर हर्षपाल सिंह ने मृतक के पिता मक्खन सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज की, जिन्होंने घटनाक्रम बताया।
मजदूर मक्खन ने बताया कि उसकी एक बेटी और 14 वर्षीय बेटा गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी है, जो नौवीं कक्षा का छात्र था। घटना वाले दिन सुबह करीब 8 बजे गुरप्रीत खेतों में धान की फसल की सिंचाई करने गया था। मक्खन और उसका चचेरा भाई राजवीर सिंह मोटरसाइकिल पर गुरप्रीत को चाय देने गए थे। सुबह करीब 10 बजे जब वे भिंडर राम के खेतों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरूप गुरप्रीत से झगड़ रहा था। मक्खन ने देखा कि सरूप गुरप्रीत से कुदाल छीन रहा था और उस पर हमला कर रहा था, उसके सिर और पैर पर घातक वार कर रहा था। वे गुरप्रीत को लुधियाना के सीएमसी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 11 गवाहों की जांच की।
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