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Ludhiana,लुधियाना: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा District and Sessions Judge Harpreet Kaur Randhawa की अदालत ने स्नैचिंग के एक मामले में शिमलापुरी निवासी ओमकार सिंह को पांच साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है और 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हिमाचल प्रदेश निवासी सारिका कनौजिया की शिकायत के आधार पर 25 जुलाई, 2023 को डिवीजन नंबर 8 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 379-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दिन, सारिका अपनी बहन के साथ घुमार मंडी में खरीदारी कर रही थी। जैसे ही वे एक किराने की दुकान के पास पहुंचे, एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, पीछे से आया और उसके हाथ से पर्स छीन लिया और मौके से भाग गया। पर्स में नकदी के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज भी थे।
घटना के बाद, सारिका ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में आरोपी को पकड़ लिया। जांच के दौरान, पुलिस को आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले पर्याप्त सबूत मिले, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान, ओमकार ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह घटना में शामिल नहीं था। उसने तर्क दिया कि अपराध के समय वह कहीं और था। हालांकि, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही और पेश किए गए सबूतों के आधार पर, अदालत ने उसे अपराध का दोषी पाया। न्यायाधीश रंधावा ने समाज को एक कड़ा संदेश देने और संभावित अपराधियों को रोकने के लिए ऐसे मामलों में सख्त सजा के महत्व पर जोर दिया।
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Payal
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