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Ludhiana.लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने साहनेवाल के ढंडारी कलां निवासी सुशील कुमार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 1.10 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जुर्माने में से एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर 26 अगस्त 2022 को फोकल प्वाइंट थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी और उसके पति की करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी।
उसका एक 17 साल का बेटा और 14 साल की बेटी है। संदिग्ध उसके वेहरा में रहता था, जिससे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वह अक्सर उसके कमरे में आता-जाता था। 25 अगस्त 2022 को जब शिकायतकर्ता घर लौटी तो उसने पाया कि उसकी नाबालिग बेटी गायब है। तलाश करने पर पता चला कि आरोपी उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को उसके कब्जे से छुड़ा लिया। अदालत में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए नरमी बरतने की अपील की। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई।
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Payal
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