पंजाब
Ludhiana: 22 वर्षीय महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
Ratna Netam
31 March 2025 6:24 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने 22 वर्षीय युवती से दुष्कर्म व हत्या के मामले में स्वयंभू ठग संबोध दास निवासी दुगरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 87 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना राशि पीड़ित परिवार को वसूली के बाद मुआवजे के रूप में दी जाएगी। 28 फरवरी 2021 को थाना डिवीजन नंबर पांच में दर्ज यह मामला पीड़िता के पिता की शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता के अनुसार 26 फरवरी 2021 को उसकी बेटी फिरोज गांधी मार्केट में इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बाद भी जब शिकायतकर्ता को अपनी बेटी का कुछ पता नहीं चला तो उसने पुलिस को सूचना दी।
अगले दिन आरोपी उसके घर आया और शिकायतकर्ता से कहा कि वह पुलिस के पास जाकर अपनी बेटी को ढूंढने न जाए, क्योंकि वह अपनी जगह पर पहुंच चुकी है। इस बातचीत से शिकायतकर्ता को आरोपी पर शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वह तांत्रिक है और शिकायतकर्ता की बेटी नौकरी न मिलने पर अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उसके पास आई थी। उसे अकेला पाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे धमकाया। जब पीड़िता ने कहा कि वह अपने परिजनों और पुलिस को बताएगी तो आरोपी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। आरोपी की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्य देखने के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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