x
Ludhiana,लुधियाना: लुधियाना की सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने बरनाला के गांव बडबर निवासी और वर्तमान में लुधियाना के मंडी मुल्लांपुर में रह रहे मंगा सिंह उर्फ मंगल सिंह को उसके साथी प्रकाश की हत्या के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। उसके द्वारा उठाई गई नरमी की दलील को भी खारिज कर दिया गया। उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 23 मई, 2020 को उस समय सामने आया, जब एसआई जरनैल सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मंडी मुल्लांपुर के मुख्य चौक पर नियमित गश्त ड्यूटी पर थे।
उस समय मुल्लांपुर दाखा गांव निवासी हरिंदर सिंह Harinder Singh, resident of Mullanpur Dakha village ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपना बयान दर्ज कराया। फिर उसी दिन दाखा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उत्तर प्रदेश निवासी प्रकाश और मंगा उसके यहां काम करते थे। 22 मई 2020 की रात को वह अपने दोस्त रविंदर सिंह के साथ कामगारों को खाना परोसने के लिए कार्यस्थल पर गया था। जब वे मौके पर पहुंचे तो आरोपी प्रकाश के सिर पर डंडे से वार कर रहा था और गाली-गलौज कर रहा था। जब शिकायतकर्ता और उसके दोस्त ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी हथियार लेकर मौके से भाग गया। दुर्भाग्य से प्रकाश मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हमले के पीछे पीड़ित और मंगा के बीच काम से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर विवाद था। हालांकि, आरोपी ने आरोपों से इनकार किया। लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करने के बाद अदालत ने उसे दोषी पाया।
TagsLudhianaसहकर्मी की हत्याव्यक्ति को आजीवन कारावासmurder of colleagueperson sentencedto life imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story