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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने लुधियाना निवासी प्रभजोत सिंह उर्फ जोत उर्फ परविंदर सिंह को सात वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लुधियाना को बच्ची के सामाजिक पुनर्वास, बेहतर भविष्य और कल्याण के उद्देश्य से पीड़िता के परिवार को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है। अदालत ने आरोपी को 1.20 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माने में से एक लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। विशेष लोक अभियोजक रुशिल जिंदल ने बताया कि 27 दिसंबर 2023 को बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी।
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