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Ludhiana,लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गुरप्रीत कौर की अदालत ने नशीली गोलियों की तस्करी के जुर्म में खन्ना के बूथगढ़ निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ मंटू Manpreet Singh alias Mantu, resident of Boothgarh को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। आरोपी के खिलाफ सदर खन्ना पुलिस ने 21 जून 2021 को नशीली गोलियां रखने के आरोप में केस दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जब पुलिस गश्त कर रही थी तो उन्होंने आरोपी को पुल के नीचे से हाथ में प्लास्टिक का थैला पकड़े आते देखा। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और थैला फेंक दिया। जब थैले की तलाशी ली गई तो उसमें से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 10 गोलियों वाली 85 पट्टियां बरामद हुईं। पूछताछ करने पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही वैध लाइसेंस दिखा सका। सुनवाई के दौरान उसने खुद को निर्दोष बताया लेकिन अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करने के बाद अदालत ने उसे दोषी पाया।
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Payal
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