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Ludhiana,लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव मोहन गर्ग की अदालत ने जसवीर सिंह, उसके पिता त्रिलोचन सिंह और मां बलजीत कौर तीनों निवासी कूम कलां को दहेज हत्या के जुर्म में 10-10 साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में मृतका के पिता शमशेर सिंह की शिकायत पर 2 अप्रैल 2019 को कूम कलां थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी जसवीर कौर की शादी 13 जनवरी 2019 को जसवीर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति और ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के लिए परेशान करने लगे और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर झगड़ा करने लगे। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2019 को उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर दंपती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। शिकायतकर्ता के अनुसार 1 अप्रैल 2019 को उसे पता चला कि उसकी बेटी जसवीर कौर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने उसकी बेटी की हत्या की है। पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपी और उसके परिजनों को दोषी पाया गया। वहीं, महिला के देवर गुरप्रीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया।
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Payal
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