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Ludhiana,लुधियाना: पीएयू पुलिस ने 3.99 करोड़ रुपये की संपत्ति धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लुधियाना पुलिस द्वारा कई महीनों की लंबी जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। संदिग्धों की पहचान यहां के न्यू सुंदर नगर निवासी सतपाल शर्मा, लहरा संगरूर निवासी निर्भय सिंह और सतगुरु सिंह तथा साउथ सिटी निवासी जगविंदर सिंह के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता शाम सुंदर निवासी कोचर मार्केट ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 2002 में उसने लुधियाना के अयाली खुर्द गांव और झमत गांव में कुछ प्लॉट बेचे थे। उस समय उसने दोनों जगहों पर गलियों और नालियों के लिए जरूरी जमीन छोड़ दी थी। उसने यह जमीन कभी किसी को नहीं बेची। बाद में उसे पता चला कि संदिग्धों ने जाली पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) तैयार करवा ली है, जिसे कथित तौर पर उसने ही बनवाया है। पीओए के आधार पर उन्होंने 1,000 वर्ग गज और 447 वर्ग गज के दो प्लॉट बेच दिए।
उन्होंने जाली पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करके शिकायतकर्ता द्वारा गलियों और नालियों के लिए छोड़ी गई 1,768 वर्ग गज जमीन में से प्लॉट बेच दिए। जब शिकायतकर्ता को साजिश का पता चला तो उसने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिका पर फैसला करते हुए कोर्ट ने लुधियाना के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को एक महीने के अंदर मामले का फैसला करने के निर्देश दिए। इस बीच, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने अपनी जांच में कहा: "जांच के दौरान यह सामने आया है कि एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट दी है कि उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका इस्तेमाल संपत्ति बेचने के लिए किया गया था। सतपाल, निर्भय, सतगुरु और जगविंदर ने जाली पीओए तैयार करके दो प्लॉट बेच दिए, जो नालियों और गलियों के लिए छोड़े गए थे। जांच अधिकारी ने राजस्व कार्यालय से तथ्यों की पुष्टि की है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि हुई है। जांच अधिकारी ने चारों संदिग्धों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी आदि के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। एसडीएम की रिपोर्ट से पता चलता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी उनके आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मामले की जांच की जरूरत है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।
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Payal
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