पंजाब

Ludhiana: अदालत ने आयकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

Ratna Netam
3 Nov 2025 4:38 PM IST
Ludhiana: अदालत ने आयकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए
x
Ludhiana.लुधियाना: न्यायिक मजिस्ट्रेट केशव अग्निहोत्री ने लुधियाना के डिवीजन नंबर 8 पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को आयकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। यह आदेश शहर के हीरा सिंह रोड स्थित डॉ. सुमीत सोफत के आवास पर छापेमारी और हमले के दौरान कथित रूप से अनाधिकृत प्रवेश, दरवाज़े तोड़ने, घुसपैठ और एक महिला के गर्भपात के आरोपों के बाद पारित किए गए। डॉ. सोफत ने आरोप लगाया था कि आयकर अधिकारियों का एक समूह मुख्य द्वार फांदकर उनके घर में जबरन घुस आया और लॉबी तथा ड्राइंग रूम के दरवाज़े तोड़ दिए। शिकायत के अनुसार, अधिकारियों ने ऊपर जाते समय अपने मोबाइल फोन पर टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल किया और इस दौरान संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें हैं जो नुकसान की गंभीरता को दर्शाती हैं।
शिकायत में आपराधिक अनाधिकृत प्रवेश, मारपीट, अधिकार का दुरुपयोग, निजता का उल्लंघन और पुरुष अधिकारियों द्वारा एक महिला की जबरन तलाशी लेने का भी आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने बिना अनुमति के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्लोनिंग की और उनसे डेटा निकाला और छापेमारी के दौरान हुई मारपीट के कारण गर्भपात हो गया। डॉ. सोफत ने कहा कि घटना के दौरान पुलिस को फ़ोन करने के बावजूद, कोई मदद नहीं पहुँची। शिकायत में कहा गया है कि अधिकारियों ने कथित तौर पर बंद बेडरूम के दरवाज़े पर ज़ोर से मारा और जब उसे ज़बरदस्ती खोला गया, तो दरवाज़े का हैंडल उनकी पत्नी गगनदीप कौर के पेट में लगा, जिससे वह गिर पड़ीं। इसके बाद दंपति के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। पुलिस ने तर्क दिया कि उसी घटना के संबंध में डॉ. सोफत के खिलाफ पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अदालत ने कहा कि इससे उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच में बाधा नहीं आ सकती। मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस जाँच करने के लिए बाध्य है और जाँच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर उचित कार्रवाई कर सकती है।
Next Story