Ludhiana: कॉलेज छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़ की फिर पीटा, केस दर्ज
Ludhiana, लुधियाना : पीछा करने वाले एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा से कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसे कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीटा। जब उसके कॉलेज के साथियों ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया और भाग निकले। इससे पहले आरोपियों ने छात्रा को स्कूटर से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन उनका दोपहिया वाहन सड़क पर फिसलने के कारण गिर गया। इससे पहले आरोपियों ने छात्रा को स्कूटर से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन उनका दोपहिया वाहन सड़क पर फिसलने के कारण गिर गया। आरोपियों की पहचान अंबेडकर नगर निवासी अंकित मित्तल, उसके साथी अमित और परमजीत के रूप में हुई है। साहनेवाल थाने में पीड़िता के पिता के बयान पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी अंकित मित्तल उसका पड़ोसी है। उसने बताया कि 26 नवंबर को जब उसकी बेटी कॉलेज से लौटी तो वह डरी हुई और गुस्से में थी। पूछने पर उसने बताया कि जब वह हाईवे पर कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के पास कॉलेज बस से उतरी तो अंकित मित्तल अपने दो साथियों के साथ स्कूटर पर आया। आरोपी ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वे नियंत्रण खो बैठे और सड़क पर गिर गए। उसने बताया कि आरोपी ने सड़क पर उसके साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की। जब अन्य छात्रों ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया और भाग गया। साथ ही उसने बताया कि आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था।
इस मामले की जांच कर रहे सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 115 (2) (स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर आपराधिक बल या हमला करना), 3 (5) (सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत बीएनएस की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 74 (महिला के साथ आपराधिक बल या हमला करना), 3 (5) (सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।